दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी अनिल द्विवेदी निलंबित

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने राजनगर एसडीएम के प्रतिवेदन पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी अनिल द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है। निलंबन अवधि में श्री द्विवेदी का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय छतरपुर नियत किया गया है। निलंबनकाल में श्री द्विवेदी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
    उल्लेखनीय है कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की ड्यूटी प्रवासीय परिवारों के लौटने पर क्वारेंटाइन किए गए व्यक्तियों निगरानी और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राजनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैरा, पारवा और सिलावट में लगाई गई थी, परंतु श्री द्विवेदी न ही ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए और न ही मुख्यालय में उपलब्ध रहे, जबकि कोरोना वायरस महामारी से निपटने और जनसमुदाय के संरक्षण एवं राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित रहने केे सख्त निर्देश दिए गए थे।
   जनपद पंचायत राजनगर के सीईओ ने इस संबंध में श्री द्विवेदी द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने और फोन रिसीव नहीं करने को गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। श्री द्विवेदी का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने पर जिला कलेक्टर ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है।