छतरपुर कलेक्टर ने 31 मई तक नरवाई जलाने पर लगाया प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत छतरपुर जिले की सीमा के अंदर नरवाई जलाने और खेतों में आग लगाने पर 31 मई 2020 तक रोक लगा दी है। उन्होंने आज कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कार्यवाही करते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।