इंदौर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इंदौर के सभी शॉपिंग मॉल और सुपर मार्केट को बुधवार से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को संभागायुक्त द्वारा आयोजित बैठक में 56 दुकान और सराफा बाजार शनिवार और रविवार को बंद रखने का निर्णय भी लिया गया।
मंगलवार को संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी द्वारा आयोजित बैठक में 31 मार्च तक मैरिज गार्डनों में होने वाले सभी आयोजनों को निरस्त करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा एक स्थान पर 20 से अधिक लोगों के जमा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शहर के बड़े मंदिरों के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश को भी रोक दिया गया है। इसके साथ ही दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट के सभी यात्रियों को 24 घंटे आइसोलेशन में रखने का फैसला भी लिया गया।
अब इंदौर में ही हो सकेगी कोरोना वायरस की जांच
संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में स्थापित वायरोलॉजी लैब में अब कोरोना वायरस की जांच भी की जा सकेगी। इसके लिए मेडिकल किट प्राप्त हो गई है। मेडिकल स्टाफ को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक कोरोना की जांच के लिए सैंपल पुणे व अन्य स्थानों पर भेजने पड़ते थे।
मात्र 27 प्लेटफार्म टिकट बिके
बैठक में उपस्थित रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए मंगलवार से प्लेटफार्म टिकट की दर 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी है। टिकट दर बढ़ाने का असर यह रहा कि जहां पहले प्रतिदिन 4 हजार टिकट इंदौर रेलवे स्टेशन पर बिकते थे वहीं मंगलवार को को मात्र 27 टिकट ही बिके। जहां पर यह बीमारी का प्रकोप अधिक देखा गया है, उन राज्यों से इन्दौर आने वाली ट्रेन के यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है।
बंद करवाए गए कोचिंग संस्थान
प्रशासन द्वारा 31 मार्च तक शहर के सभी कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके है। इसके बावजूद मंगलवार को कई कोचिंग संस्थान प्रारंभ थे। इस पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 28 कोचिंग क्लासेस को बंद करवाया। प्रशासन की टीम का कहना है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र भी एक दूसरे के संपर्क में आकर संक्रमित हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोचिंग क्लासेस को बंद कराया गया है।
कलेक्टर कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी बंद
कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर लोकेश जाटव ने कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद अधिकारी-कर्मचारी रजिस्टर में हाजिरी लगा रहे है। कलेक्टर द्वारा अन्य शासकीय कार्यालय व निजी कंपनियाें को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना बंद करें।